जम्मू और कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीद सकता है, जो अब तक अधिवास प्रमाण पत्र के साथ स्थायी निवासियों और निवासियों के लिए था। यह भूमि कानूनों में कई बदलाव करने की केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के साथ आया था।
नए MHA नियम, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनः संगठन (केंद्रीय कानून का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 पूर्व J & K राज्य के 11 पिछले भूमि कानूनों को रद्द करता है। जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीद के लिए नए प्रावधान क्या हैं? कृषि भूमि की खरीद और हस्तांतरण में शर्तें हैं।
Any person from outside Jammu & Kashmir can buy land in the Union territory, which till now was exclusively meant for permanent residents and residents with domicile certificate. This came with the Union ministry of home affairs’ notification on making several changes to the land laws.
The new MHA rule, called the Union Territory of Jammu and Kashmir Re-organisation (Adaptation of Central Law s) Third Order, 2020, nullifies 11 previous land laws of the former J&K state. What are the new provisions for land purchase in J&K? There are conditions in purchase and transfer of agri lands.